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यहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगा बैन, 15 की उम्र तक नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

डेनमार्क की सरकार ने शुक्रवार को 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध की घोषणा की है. यह कदम तेजी से डिजिटल होती दुनिया में युवा यूजर्स को टारगेट कर हानिकारक कंटेंट के व्यापक प्रभाव पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच प्रमुख तकनीकी प्लेटफार्मों पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए डेनमार्क की डिजिटल मामलों की मंत्री कैरोलीन स्टेज ने कहा कि 13 वर्ष से कम आयु के 94% डेनिश बच्चों के कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल हैं, तथा 10 वर्ष से कम आयु के आधे से अधिक बच्चों के प्रोफाइल हैं.


बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हैं टेक दिग्गज स्टेज ने कहा कि वे जितना समय ऑनलाइन बिताते हैं – जितनी हिंसा और आत्म-क्षति का वे ऑनलाइन सामना करते हैं – वह हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा जोखिम है. हालांकि, उन्होंने टेक दिग्गजों की उनकी सबसे बड़ी कंपनियों के रूप में प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि उनके पास बेतहाशा धन है, लेकिन वे हमारे बच्चों की सुरक्षा में, हम सभी की सुरक्षा में निवेश करने को तैयार नहीं हैं.

डेनमार्क जल्द बनाएगा कानून

स्टेज के अनुसार कानून बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी. तकनीकी दिग्गजों के लिए कोई छूट नहीं होगा. स्टेज ने कहा कि प्रतिबंध तुरंत लागू नहीं होगा. इस मुद्दे पर संसद में बहुमत रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के सहयोगी सांसदों को संबंधित कानून पारित करने में महीनों लग सकते हैं.

स्टेज ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि डेनमार्क जल्दबाज़ी करेगा, लेकिन हम इसे बहुत जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमन सही हो और तकनीकी दिग्गजों के लिए कोई खामी न हो. उनके मंत्रालय ने कहा कि तकनीकी दिग्गजों के व्यावसायिक मॉडल का दबाव बहुत ज़्यादा है.

सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था बैन

यह कदम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में उठाए गए कदम के बाद उठाया गया है, जहां संसद ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला प्रतिबंध लागू किया था – जिसमें न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी.

इसके कारण टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में प्रणालीगत विफलता के लिए 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (33 मिलियन डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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